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New Govt Employee Transfer Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी, ट्रांसफर के नए नियम

 


Govt Employee Transfer Policy:

राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है इसके तहत अब सभी ट्रांसफर इस नई पॉलिसी की तहत ही होंगे।


राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लेगी इसके लिए ड्राफ्ट बनाने की कव्वाली भी शुरू कर दी गई है ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार ने एसओपी जारी की है एसओपी के मुताबिक राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इसके अलावा इस पॉलिसी में अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।


राज्य सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सबसे पहले तो राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा एसओपी के अनुसार सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी काउंसलिंग के लिए दिव्यांग विधवा एकल नारी भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी पति पत्नी प्रकरण और असे रोग से संबंधित पीड़ित शहीद के आश्रित सदस्य डार्क जॉन या दूरस्थ स्थान पर नियत अवधि तक कार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।


एसओपी के अनुसार राज भवन विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में पॉलिसी लागू नहीं होगी जहां कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है 2000 से अधिक ज्यादा वाले कर्मचारियों वाले विभागों के सुझाव शामिल करते हुए पुलिस तैयार करके प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजनी होगी यह नियम बोर्ड निगम उपक्रम संस्थानों पर लागू होगे।


Govt Employee Transfer Policy Check

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ट्रांसफर पॉलिसी क्या है?

एक आंतरिक स्थानांतरण नीति यह बताती है कि एक कर्मचारी उसी संगठन के भीतर एक नई भूमिका में कैसे स्थानांतरित या पदोन्नत किया जा सकता है । आंतरिक स्थानांतरण के लिए एक प्रक्रिया तैयार करने के अलावा, एक आंतरिक स्थानांतरण नीति स्पष्ट करती है कि व्यवसाय कर्मचारी विकास के अवसरों को महत्व देता है।

कर्मचारी स्थानांतरण क्या है?

कर्मचारी स्थानांतरण एक कर्मचारी को एक ही संगठन के भीतर एक पद, विभाग या स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।

क्या सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर हो सकता है?

प्रत्यावर्तन पर किसी भी व्यक्ति के स्थानांतरण पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह सामान्य रूप से 3 वर्ष और अपने गृह स्टेशन के बाहर पदोन्नति पर तैनात लोगों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष पूरे कर लेगा। 3. पदोन्नति पर स्थानान्तरण की स्थिति में आउट स्टेशन की अवधि पदोन्नति आदेश जारी होने के एक माह बाद की मानी जायेगी।

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